बिहारशरीफ- जिला में संचालित सभी ईंट-निर्माताओं एवं ईंट भट्ठा मालिकों को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के तहत ईंट मिट्टी के निष्कासन के लिए भी अनुज्ञप्ति लेना है । बिना अनुज्ञप्ति या पट्टा के ईंट मिट्टी का खनन अवैध है तथा ऐसा करने पर 5 वर्षों की कारावास के साथ 5 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर जुर्माना भी लग सकता है। राज्य सरकार को यह जानकारी मिल रही है कि बिना उचित अनुज्ञप्ति के कई ईंट भट्ठा मालिक ईट भट्ठा का संचालन कर रहे हैं । इस पर नकेल कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने ईट भट्ठा मालिक का नाम, संचालित स्थान, ईंट निर्माण हेतु अपनी जमीन है या पट्टे पर ली गई है, अगर किसी रैयत से ली गई है तो क्या लिखित सहमति प्राप्त की गई है कि नहीं, अंचल का नाम, खनन योजना खनन कार्यालय से अनुमोदित है कि नहीं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है कि नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त है कि नहीं, ईट भट्ठा कब से संचालित है तथा अब तक कितने टैक्स का भुगतान किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। कोई भट्ठा फिलहाल बंद है उन्हें भी यह जानकारी देनी है। जिला खनन पदाधिकारी रविन्द्र राम ने कहा है कि भविष्य में निरीक्षण यदि आप पाया जाता है कि कोई ईट भट्ठा बगैर सूचना उपलब्ध कराए संचालित है तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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