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बिहार :: दरभंगा में डीलरों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटना : दरभंगा जिलान्तर्गत होने वाले रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2017 को जन वितरण प्रणाली के डीलरों की बहाली को तत्काल रोकने का आदेश दिया है ।

क्या है हाईकोर्ट का आदेश

सीडब्ल्यूजेसी संख्या-10989/2017 फ्रेश प्राईस डीलर एसोसिएशन बनाम बिहार सरकार के अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, जिला पदाधिकारी दरभंगा, डीएसओ दरभंगा, एसडीओ दरभंगा सदर/बिरौल/बेनीपुर 

एवं डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव ऑफिसर दरभंगा में यह आदेश दिया गया है कि दरभंगा जिलान्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की अदालत ने सुनवाई के उपरांत यह आदेश दिया है। 

बता दें कि सरकार के अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1222 /खाद्य, पटना/दिनांक 08.03.2017, विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक संख्या 1750 दिनांक 10.03.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प 963 दिनांक 20.01.2016 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 के प्रावधान के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा सदर/ बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के रिक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के चयन हेतु कार्यालय पत्रांक 585 दिनांक 27.05.2017 के द्वारा दैनिक जागरण और प्रभात खबर में 31.05.2017 को पीआर नं 2274/ खाद्य 17-18 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन लिए गए थे।

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