बिहारशरीफ। बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिजों का थोक व्यापार किया जाएगा। इसका खुदरा व्यापार प्रत्येक जिले में खुदरा अनुज्ञप्ति के माध्यम से कराई जाएगी। खुदरा अनुज्ञप्ति का लाईसेंस जिले के संबंधित समाहर्ता द्वारा 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा। नालंदा जिला में लघु खनिजों के खुदरा व्यापार के इच्छुक व्यक्ति 16 नवंबर तक आवश्यक प्रपत्र में अपना आवेदन जिला खनन कार्यालय मे जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विशेष जानकारी जिला खनन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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