वजीरगंज (गया ) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में बाल विवाह निषेध कार्यक्रम का असर अब गांव गांव में भी होने लगा है।वजीरगंज प्रखंड के पुनावा गांव निवासी कारू चुड़ीहार की नाबालिग पुत्री का बाल विवाह हेतु गुरुवार की शाम छपरा से बारात आई हुई थी ,शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी।वजीरगंज पुलिस को किसी माध्यम से बाल विवाह होने की सूचना मिली।वजीरगंज थानाध्यक्ष रामाज्ञा राय ने शुक्रवार को अहले सुबह मौके पर दल बल के साथ पुनावा गांव पहुँचकर इस बाल विवाह को रुकवाया । लड़के एवं लड़की पक्षी वालों ने पुलिस को बताया कि हमलोग के समाज में लड़की की शादी 10-12 की उम्र में एवं लड़के की शादी 15-16की उम्र में कर दी जाती है ,उसके बाद 4-5 साल बाद गौना होता है ।थानाध्यक्ष ने बताया कि कारू चुड़ीहार की 16 वर्षीय पुत्री एवं छपरा जिला से आयी बारात के 19 वर्षीय लड़का से शादी की जा रही थी ।काफी समझाने बुझाने एवं कानून की जानकारी दिये जाने एवं जेल जाने की धमकियों के बाद दोनों पक्ष लड़की के 18 वर्ष एवं लड़के के 21वर्ष पूरे होने के बाद ही शादी करने का फैसला किया गया एवं लड़के वाले बिना दुल्हन के बारात वापस छपरा लौट गये ।
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