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बिहार :: जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन 01 जून से

दरभंगा : जिला पदाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में जीएसटी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 01 जून से प्रारंभ हो जाएगी। 01 जुलाई से सभी सरकारी खरीदों में जीएसटी के प्रावधानों के तहत राशि की कटौती करनी होगी। साथ ही कटौती की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

बता दें कि जीएसटीएन नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का आईटी आधार होगा। ‘10-20 लाख रूपये के बीच कारोबार करने वाले करदाताओं को पंजीकरण नहीं करना होगा हालांकि, अगर कोई डीलर कच्चे माल पर देय कर की कटौती चाहता है तो उन्हें जीएसटीएन में पंजीकरण करवाना होगा। सरकार नयी कर प्रणाली जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

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