बिहार के मधुबनी जिला की एक अदालत ने वर्ष 2012 में चार लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शुक्ला ने पंडौल थाना अन्तर्गत गंगोली गांव में वर्ष 2012 में चार लोगों की हुई हत्या के मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
बता दें कि 20 फरवरी 2012 को आपसी रंजिश को लेकर गंगोली गांव निवासी चार लोगों की हत्या कर दी गयी थी.