पटना : हाईकोर्ट ने बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत शराबबंदी को गैरकानूनी बताया है।
शराबबंदी पर लगभग 4 महीने से चल रहे सुनवाई के बाद शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए नए शराबबंदी कानून को रद कर दिया।
राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत राज्य के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास कर दिया था। उसके बाद राज्यपाल ने भी इसपर मुहर लगा दी थी। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए इस नए कानून को गलत करार दिया और इसे रद करने का आदेश दिया है।