मधुबनी/आकिल हुसैन : जिला कोर्ट के एडीजे उमाकांत यादव की अदालत ने सोमवार को तौसिफ हत्याकांड में झंझारपुर के सहायक सरकारी वकील पुर्व मुखिया अतिकुर्र रहमान सहित 14 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया एवं पांच-पांच हजार रुपया का जुर्माना भी किया है। सभी अंधराठाढ़ी प्रखण्ड क्षेत्र के हरना गांव के निवासी हैं। मालुम हो कि 23 अगस्त 2012 को हरना गांव निवासी अब्दुल जब्बार के घर हुए जानलेवा हमले में बुरी तरह जख्मी तौसिफ इक्बाल की अगले दिन ही पटना में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। जबकि घर के आधा दर्जन लोग डीएमसीएच एवं अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराये गये थे। सोवार को एडीजे उमाकांत यादत की अदातल ने सभी को उम्रकैद की सजा सुनाया। उम्रकैद की सजा अतिकुर्र रहमान,बदरे आलम,सदरे आलम,रुस्तम,मो रहबर, मो शाहिद, कफील नियाजी,अकील अष्रफ,फैजान,षादाब,अब्दुल कादिर,मो सगीर,सिद्दीकी एवं मो नन्हे शामिल है।जबकि साक्ष्य के अभाव में एडीजे उमाकांत यादव ने पांच लोगों को बर्री कर दिया। जिसमें मो रसीद,अकबर अली,ओबैस आलम,शहनवाज सिद्दीकी,व सहजाद सिद्दीकी शामिल है। वही घायल तहसीम इकबाल के ब्यान पर 26 अगस्त 2012 को रुद्रपुर थाने में कांड सख्या-61ध्12 दर्ज किया गया था। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से पुर्व पीपी रोजेन्द्र तिवारी एवं बचाव पक्ष की ओर से कमल नारायण यादव व ऋषिदेव सिंह ने बहस किया,जबकि सरकारी वकील के तौर पर एपीपी षिवनाथ चैधरी ने भी बहस किया।
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