Breaking News

बिहार :: 31 जनवरी तक कोचिंग संस्थानों का निबंधन अनिवार्य

042017143057दरभंगा : जिला के सभी संस्थानों को तीन सालों के लिए बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत 31 जनवरी तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. अवैध रुप से संचालित संस्थानों पर धावा दल जांच कर कार्रवाई करेगा. डीइओ डा. सुधीर कुमार झा ने कहा कि इसके लिए कमिटी गठित की गयी है. कमेटी के पदेन अध्यक्ष डीएम, पदेन सदस्य एसएसपी, डीइओ एवं अस्थायी सदस्य एमआरएम कॉलेज के प्राचार्य डा. विद्यानाथ झा को बनाया गया है. डीइओ श्री झा ने बताया कि कोई भी संस्थान पांच हजार रुपया जमा कर डीइओ कार्यालय में निबंधन करा सकता है. पंजीकरण नियमावली में संशोधन के लिए कमिटी मुख्यालय से मार्गदर्शन ले सकती है. धावा दल के संबंध में उन्होंने बताया कि 25 जनवरी के बाद दल के चयन पर विचार किया जाना है.

Check Also

लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों को संरक्षण दे रहा है केंद्र सरकार – डॉ मुन्ना खान 

    सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। लगातार बिश्नोई जैसे मानसिक ग्रस्त अपराधियों …

मिथिला के चाणक्य होटल मैनेजमेंट कॉलेज को मिला ‘भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल मैनेजमेंट कॉलेज 2024’ का सम्मान

    सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। मिथिला के दरभंगा में स्थित चाणक्य …

कई सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला, यहां देखें पूरी लिस्ट…

पटना। बिहार सरकार ने 7 सीनियर IAS अधिकारियों का तबादला किया है। विकास आयुक्त चेतन्य …