डेस्क। राज्य निर्वाचन आयोग ने दोहरे लाभ के पद पर पदस्थापित रहने के कारण रमौली पंचायत के मुखिया उगन झा उर्फ उग्रनाथ को पदच्युत कर दिया है। आयोग ने जिला पदाधिकारी एवं सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना को मुखिया को पदमुक्त करने का निर्देश दिया है।
ज्ञात हो कि रमौली पंचायत के निकटतम मुखिया प्रत्याशी रौशन कुमार मिश्र ने राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिवाद संख्या 80/21 दायर कर निर्वाचित मुखिया उगन झा पर राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय में क्लर्क पद से बगैर त्याग पत्र दिए रमौली पंचायत के मुखिया के रूप में निर्वाचित घोषित किए जाने की शिकायत की थी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी दरभंगा से अभिलेख के साथ प्रतिवेदन की मांग की गई थी। दोनों प्रतिवेदन के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के दलील सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पदच्युत कर दिया। आयोग ने इस मामले में अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय के प्राचार्य व शासी निकाय के सचिव पर पर सवालिया निशान लगाते हुए दोनों की भूमिका की भी समुचित जांच के साथ नियंत्री संस्थान से कार्रवाई का आदेश दिया है।
आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि मुखिया उगन झा उर्फ उग्र नाथ झा ने प्रतिवाद दायर होने के बाद अपने त्यागपत्र की प्रकिया अपनाई है। क्योंकि त्यागपत्र देने और शासी निकाय से स्वीकृति में काफी समय का अंतराल है। इधर रमौली पंचायत के मुखिया उग्रनाथ झा ने राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश प्राप्त होने पर अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त होने की बात स्वीकार करते हुए उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन की बात कही है।