दरभंगा : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस. एम. द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/ 2020-DM-1(A), दिनांक 29.09. 2020 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया है।
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उन्होंने कहा है कि गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या जी/आपदा/06-02/2020-368 आ0मु0स0को0, दिनांक 07.09.2020 द्वारा जारी आदेश के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी उपर्युक्त आदेश हू ब हू दरभंगा जिले में यथावत लागू रहेगा । उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन की अवधि को दिनांक 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने अनलॉक डाउन 4 के सभी नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराने के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों को बिना शर्त अनुमति प्रदान किया गया है।
अब दुकानों के खोलने की समयावधि के संदर्भ में स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन संबंधी आदेश अब प्रभावी नहीं हैं। दुुकानों को खोलने एवं बंद करने संबंधी कार्य दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम एवं सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत किए जाएंगे।
◆स्कूल, कॉलेज ,शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे । परंतु निम्न गतिविधियां परिचालित हो सकेंगी-
★ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसके बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है।
★-शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण/ गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।
◆कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।
◆राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में संचालन की अनुमति रहेगी।
◆-सामाजिक/ शैक्षणिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक,/ खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी।
★परंतु विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
●-सिनेमाघर, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे। परंतु ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी।