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बिहार :: वीआईपी सूचक लाल नीली बत्ती का प्रयोग वर्जित, राज्य सरकार ने भी की अधिसूचना जारी

पटना : केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के बाद अब बिहार में भी सरकारी गाड़ियों से लाल और नीली बत्तियां हटेंगी. इस संबंध में मंगलवार को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना के मुताबिक बिहार में भी अब वीआईपी सिंबल माने जाने वाले लाल और ब्लू-बत्तियों का उपयोग गाड़ियों पर नहीं होगा. वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश पर बिहार सरकार ने भी आदेश जारी किया है.

अधिसूचना जारी होते ही राज्य में लाल और नीली बत्ती का प्रयोग अब किसी भी वाहन में नहीं किया जा सकेगा. राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में विशेष परिस्थिति में इन बत्तियों का प्रयोग करने की बात कही गई है. गाड़ी से बत्तियों को हटाने के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिली अधिसूचना को मंगलवार को बिहार सरकार ने लागू किया है.

बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के बाद भी कई मंत्री और कुछ अधिकारियों ने अपनी गाड़ी से लाल-ब्लू बत्ती हटाने पर आपत्ति जतायी थी.मालूम हो कि दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक भोला यादव का कहना था कि लालबत्ती कई राज्यों में नहीं हटा है। केंद्र के फैसले का हम सम्मान करेंगे लेकिन जब राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी तब हमलोग इसका पालन करेंगे। ऐसे तमाम मंत्री और विधायक जो अभी तक इस आदेश का इंतजार कर रहे थे और अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने के लिए तमाम दलीलें दे रहे थे उन्हें अब अधिसूचना के मद्देनजर अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटानी पड़ेगी.

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