राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं कि समूह घ, ग और घ के आधे यानी पचास फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और पचास फीसदी ही काम पर आएंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के मद्देनज़र आदेश दिए थे कि सरकारी कर्मचारी भी घर से काम करें। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी को रिपोर्ट देने कहा गया था। इसके तहत अब सभी सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों से रोस्टर तय करने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि कर्मचारियों के साप्ताहिक रोस्टर तैयार करें। देखा जाए कि ऐसे कर्मचारी अल्टरनेट सप्ताह में कार्यालय आएं और इससे बजट आदि के कामों पर असर न पड़े।
पहले सप्ताह में आने वाले कर्मचारियों का चिन्हिकरण करते वक्त उनकी घर से दूरी और वाहनों आदि को देखा जाए। कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के समय का आवंटन तीन पालियों में किया जाए। प्रात 9 से शाम पांच बजे तक आने वाले कर्मचारी। दूसरा सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक आने वाले कर्मचारी और तीसरा सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक आने वाले कर्मचारियों के रूप में किया जाए।
रोस्टर के अनुसार कार्य संपादित करने वाले कर्मचारी इस दौरान अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये कार्यलय के संपर्क में रहेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय भी बुलाया जा सकता है। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और नगर निगमों में भी इसी तरह की व्यवस्था रहेगी।
यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं । यह आदेश तत्काल प्रभाव से और 4 अप्रैल तक लागू रहेंगे।