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एक और पीडीएस डीलर का लाईसेंस रद्द, थाने में प्राथमिकी भी दर्ज

दरभंगा : सदर एस.डी.ओ राकेश गुप्ता ने राशन के वितरण में अनियमितता करने पर हायाघाट के एक पी.डी.एस. डीलर की अनुज्ञपति रद्द कर दिया है। इस डीलर का नाम रमाकांत सिंह है। इनका अनुज्ञपति संख्या 49/16 है और ये पौराम पंचायत, हायाघाट के बताये गये हैं ।


एस.डी.ओ. सदर द्वारा बताया गया है कि कोरोना महामारी लॉक डाउन के कारण सभी पी.डी.एस. डीलरों को पात्र लाभार्थियों के बीच माह अप्रैल के नियमित समूल्य अनाज के साथ एक माह का अतिरिक्त मुफ्त अनाज सभी पात्र लाभार्थियों के बीच पूरी पारदर्शिता बरतते हुए वितरित करने का निर्देश दिया गया है।

कहा कि खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी दुकानों की बराबर जाँच की जा रहीं है. जाँच में उक्त पी.डी.एस. डीलर द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। इसलिए ग्राहकों के हित में उक्त डीलर के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसका अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है एवं एसेंशियल कोमोडिटी एक्ट के तहत हायाघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज़ कराई गयी है, जिसका थाना कांड संख्या 39/20, दिनांक 13.04.2020 है।

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