सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट : दरभंगा जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एस एम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दरभंगा जिलान्तर्गत तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ भूमि विवाद के गंभीर मामले एवं शराबबंदी अभियान के तहत की गई जब्ती के निष्पादन को लेकर बैठक की गई । बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद एवं उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश उपस्थित थे ।
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उत्पाद अधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि मद्यनिषेध अभियान के तहत जब्त किए गए 152 वाहनों की नीलामी 3 अगस्त को की जाएगी। जिलाधिकारी ने इसे नेहरू स्टेडियम में पूरी पारदर्शिता के साथ कमेटी बनाकर करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए।उल्लेखनीय है कि मद्यनिषेध अभियान के तहत की गई जब्ती की सुनवाई के लिए बिरौल अनुमंडल के लिए डीसीएलआर, बिरौल, बेनीपुर अनुमंडल के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर तथा शहरी क्षेत्र एवं सम्पूर्ण जिला के लिए अपर समाहर्त्ता विभागीय जांच एवं वरीय उप समाहर्ता गौरव शंकर को जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा भी दो दिन सुनवाई की जाती है।
समीक्षा के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, सदर ने बताया कि बहादुरपुर अंचल के फेकला ओपी अंतर्गत भूमि विवाद का एक गंभीर मामला है। केडेस्ट्रल सर्वे में जमीन सरकारी है लेकिन नया सर्वे में जमीन रैयती हो गया है। जिसके कारण विवाद हो रहा है।
इस संबंध में अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी ने बताया कि निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1553 दिनांक03-06-2021 के द्वारा जारी आदेश के आलोक में यदि पूर्व सर्वे की सरकारी भूमि का यदि नया सर्वे में किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया हो, तो संबंधित अंचलाधिकारी ऐसे भूमि की जमाबंदी रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव जिला बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करावें। उन्होंने बताया कि जिला दंडाधिकारी को ऐसी जमीन की जमाबंदी रद्द करने की शक्ति निहित है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने बहेरी थाना के एक रैयती भूमि विवाद के मामले का जिक्र किया। जिलाधिकारी ने ऐसे भूमि विवाद के मामलों में धारा 107 एवं 144 लगाने के निर्देश दिये ।जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को बकरीद पर्व को लेकर संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया।
बेनीपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बेनीपुर में एक पुश्तैनी जमीन का लंबे समय से विवाद चल रहा है। तथा चार छोटे-छोटे मामले हैं जिसमें नोटिस किया गया है। बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि बिरौल में भूमि विवाद का कोई बड़ा मामला नहीं है।
डीसीएलआर, बिरौल द्वारा मद्य निषेध अभियान के तहत जब्त की गई गाड़ियों के मामले में सुनवाई न करने के लिए उन्हें चेतावनी देते हुए जुलाई माह में शत प्रतिशत मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि बिरौल में 54 मामले लंबित है।उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा जब्त करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर सुनवाई कर मामले का निष्पादन किया जाना है।
जिलाधिकारी ने अन्य जिलों में प्रकाश में आये जहरीली शराब के मामलों को देखते हुए दरभंगा जिला में भी शराब निर्माण के लिए चिन्हित इलाकों में लगातार छापेमारी करते रहने का निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने खासकर कुशेश्वरस्थान में लगातार छापेमारी करने का निर्देश दिए। उन्होंने बिरोल एवं बेनीपुर अनुमंडल पदाधिकारी को भी बकरीद को लेकर संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया।