पटना : सरकारी बसों में ट्रांसजेंडर्स को भी आरक्षण मिलेगा। उनके लिए बसों में एक सीट रहेगी। साथ ही साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की भी संख्या भी अब छह की जगह आठ होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चलायी जा रही नयी बसें 32 सीट की होती है। इनमें से 34 फीसद, यानी 11 सीटें आरक्षित होंगी। 25 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित आरक्षित करने का प्रावधान है। बसों में ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग के लिए भी एक-एक सीट आरक्षित की गयी है।
परिवहन निगम ने बसों में आरक्षण के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये हैं। सभी बस के चालकों और सह चालकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आरक्षित सीटें खाली रहने पर किसी भी कीमत में लाभार्थी खड़े होकर सफर न करें। आरक्षण का यह लाभ नगर सेवा के अलावा लंबी दूरी की बसों में भी मिलेगा।