दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा श्री राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 को लेकर दरभंगा जिला में एकल खिड़की संचालित है।
उन्होंने कहा कि उपर्युक्त व्यवस्था के तहत सभी राजनैतिक पार्टियों, उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों द्वारा निर्वाचन के दौरान सभाओं, रैलियों, जुलूसों, लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग के साथ ही गैर-वाणिज्यिक/सूदूर/हवाई अड्डों/हैलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करने हेतु किया गया है।
उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत राजनैतिक दल के सदस्य/अभ्यर्थी द्वारा 24 घंटे पूर्व एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी को अपना आवेदन उपलब्ध कराएंगे, जिसमें व्यय योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी अंकित हो।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम/मद (इवेन्ट) की स्वीकृति हेतु अलग-अलग आवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना अनिर्वाय होगा। यदि रैली/जुलूस संसदीय क्षेत्र के सीमा के अन्तर्गत दो या दो से अधिक जिलों से गुजरता हो, तो आवेदक द्वारा इस हेतु संबंधित जिले के निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारी को अलग-अलग आवेदन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस बल से संबंधित स्वीकृति भी एकल खिड़की कोषांग से ही प्राप्त किया जाएगा तथा आवेदक को अलग से पुलिस से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग यथा – अग्निशमन विभाग, जिला/अनुमण्डल थाना, अंचलाधिकारी एवं अन्य कार्यालय से 24 घंटे के अन्दर अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर राजनीतिक दल के सदस्य/अभ्यर्थी को आवेदन देने के 36 घंटे के अन्दर स्वीकृति पत्र हस्तगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों को ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर केवल एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से ही अनुमोदन/निर्णय जारी किया जाएगा।