सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत आवेदन एमवी एक्ट-1988 संशोधित की धारा 164 के अधीन 01 मार्च 2024 को आवेदक प्रेम दास ने अपने पुत्र की मृत्यु की क्षति पूर्ति हेतु विपक्षी वाहन स्वामी अशोक महासेठ के विरुद्ध नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित क्षतिपूर्ति पाने का दावा किया है एवं मामले को सेटलमेंट करने के लिए एक आवेदन एमभी एक्ट 1988 संशोधित की धारा 149 के अधीन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उक्त आवेदन तक अपना अपना हस्ताक्षर किया आवेदक को आज प्रस्तुत किया गया।
वादी प्रेम दास अपने अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अशोक महासेठ अपने अधिवक्ता के साथ दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया।, वाद का अवलोकन किया गया वाद का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12 मई 2023 को मृतक महेश दास एवं अन्य लोग एक ही गाड़ी में बैठकर बराती जा रहे थे। गाड़ी चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही के कारण गाड़ी पलट गई, जिसमें महेश दास की मृत्यु गाड़ी से चपने के कारण हो गई।
आज प्रतिवादी ने किए गए समझौते के आलोक में एक आवेदन के साथ 05 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की राशि चेक के माध्यम से आवेदक के पक्ष में जारी कर दावा न्याधिकरण में प्रस्तुत किया। जिसे वादी द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर उक्त चेक की राशि को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी अशोक महासेठ के पुत्र सुमित कुमार द्वारा जारी चेक को वादी के पक्ष में उचित पहचान पर सुपुर्द करें।
उन्होंने कहा कि उक्त तथ्य के आलोक में वाद की कार्यवाही का निस्तारण किया गया तथा कार्यालय को आदेश दिया गया कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।