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मतदान स्थल के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा रहेगा लागू

दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन, 2022 के अवसर पर दरभंगा सदर अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत मतदान केन्द्र पर मतदान 04 अप्रैल 2022 को प्रातः 8:00 बजे से निर्धारित है। मतदान कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं विधि संधारण हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त मतदान स्थल पर 04 अप्रैल को पूर्वाह्न 8:00 बजे से मतदान कार्य समाप्ति तक मतदान स्थल के आस-पास 200 गज की परिधि में  निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मतदान कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मतदान कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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