डेस्क : राज्य सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग के वृद्धजन पेंशन योजना सेवा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रमांक -29 के रूप में तुरंत प्रभाव से जोड़ दिया गया है। अधिकृत रूप से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन अब सीधे आ.टी.पी.एस. काउन्टर पर जमा किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा आर.टी.पी.एस. की अन्य सेवाओं की तहर ही वृद्धजन पेंशन योजना सेवा का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के अंदर करने हेतु निदेश जारी कर दिया गया है।
वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन आर.टी.पी.एस. काउंटर पर जमा करने का आदेश दिया है अब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा 21 कार्य दिवस के अंदर आवेदक को सेवा उपलब्ध कराएंगे। इस सेवा के लिए अपीलीय प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
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प्रथम अपील के निपटरा हेतु 15 कार्य दिवस नियत किया गया है। वहीं पुनर्विलोकन प्राधिकार जिला पदाधिकारी है, जिनके समक्ष द्वितीय अपील किया जा सकेगा। द्वितीय अपील के निपटारे के लिए 15 कार्य दिवस नियत किया गया है।
विदित हो कि राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र पूरा कर चुके वृद्धजनों को 400 रूपया प्रतिमाह पेंशन दिया जा रहा है। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र पूरा कर चुके वृद्धजनों को पेंशन की राशि 500 रूपया प्रतिमाह दी जा रही है। इस योजना का लाभ 01 अप्रैल 2019 से देय है।