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दरभंगा गैंगरेप में प्रिंस खट्टीक समेत 4 दोषियों को 20-20 वर्षों का कठोर कारावास

दरभंगा : पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की जूर्म में दरभंगा नगर क्षेत्र के चार दुष्कर्मियों को 20-20 वर्षों की सजा तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोनों धाराओं में एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय पारित किया है। अदालत ने यह सजा दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक नाका नं. तीन निवासी अशोक महतो और कृष्णा महासेठ एवं गणेश मंदिर मुहल्ला निवासी सावन कुमार तथा कटहलबाड़ी निवासी प्रींस खट्टिक को सुनाई है।

नगर थाना कांड सं. 69/17 की पीड़िता का आरोप था कि अशोक महतो का पुत्र आकाश महतो ने शादी का प्रलोभन देकर गांधी चौक निवासी कृष्णा महासेठ के घर ले जाकर जबर्दस्ती दुष्कर्म किया था।

अभियुक्त प्रींस खट्टिक, सावन कुमार, कृष्णा महासेठ ने भी उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं पीड़िता का नग्न वीडीओ भी बनाकर वायरल करने की बातें कही। नगर थाना की पुलिस ने अनुसंधान पश्चात चारों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डॉ. विजय कुमार पराजित ने न्यायालय में साक्षियों की गबाही कराई।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी कर गत 7 जनवरी को चारों अभियुक्तों को भा.द.वि. की धारा 376 (डी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी घोषित किया। सोमवार को अदालत ने अभियुक्ततों के सजा के बिन्दु पर सुनवाई पश्चात भा.द.वि. की धारा 376 (डी) में बीस वर्षों का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दस वर्षों का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा निर्धारित किया है।

वहीं कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के मद्देनजर दोनों सजाओं में से भा.द.वि की धारा 376 (डी) में सुनाई गई सजा ही भुगतने का निर्णय दिया है। इसके अतिरिक्त पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 7 लाख रुपये पीड़िता को हस्तगत कराने का न्यायिक आदेश बिहार सरकार को दिया है।

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