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शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाव परिचालन रोजाना प्रतिबंधित

दरभंगा : जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने जिले में घटित होने वाली नाव दुर्घटना के मद्देनजर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सहित पूरे जिले के लिए संध्या 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नाव के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि घाट पर, जिस स्थल से नाव परिचालन प्रारंभ होता है, वहाँ चौकीदार या स्थानीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए, जो संध्या 06 बजे से प्रातः 06 बजे तक तथा आंधी/तेज हवा/खराब मौसम में नाव परिचालन पर रोक लगाएगें। आदेश का उल्लंघन करनेवाले का नाव की जब्ती की जाए।

उन्होंने कहा है कि कोई भी नाव चाहे वह सरकारी, निजी या विधायक निधि से उपलब्ध कराया गया हो, जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक के जाँचोपरान्त ही परिचालन किया जाएगा। बिना जाँच के कोई भी नाव परिचालित नहीं होगा। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को क्रय किये गए सभी नये नाव की जाँच 24 घंटे के अन्दर, पूर्व में दिए गए निर्देश के आलोक में, करा लेने को कहा है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत नाव परिचालन नियमावली का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।

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