बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत अर्जी खारिज
राज प्रताप सिंह(उत्तर-प्रदेश राज्य प्रमुख)
सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने उन्नाव रेपकांड मामले में निरुद्ध विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बीते एक दिसंबर को सीबीआई की इस विशेष अदालत से शशि की भी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। बीते 11 जुलाई को सीबीआई ने नाबालिग से रेप के इस मामले में इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
सीबीआई ने सेंगर व शशि को आईपीसी की धारा 120बी सपठित धारा 363, 366, 376(1) व 506 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कुल 49 गवाह व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। चार जून, 2017 की इस घटना में विधायक सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग पीड़िता के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया।
पीड़िता को वहां शशि लेकर गई थी। 14 अपै्रल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके अगले दिन उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। 12 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले की एफआर दर्ज कर विवेचना शुरु की थी।