दरभंगा : कोरोना वायरस के संक्रमण पर कारगर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल आदि में 31 मार्च 2020 तक सभी प्रकार की गतिविधियाँ स्थगित रखने का निदेश दिया गया है।
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राज्य सरकार के निदेश के आलोक में जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा जिला में अवस्थित सभी शॉपिंग मॉल को बंद रखने का निदेश जारी कर दिया गया है। उन्हें केवल खाने/पीने, दवा आदि आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री करने की छूट दी गई है। लेकिन उन्हें शॉपिंग मॉल को प्रत्येक दिन पूर्णरूपेण सैनिटाइज करनी होगी। वहीं दुकान में प्रवेश करने वाले सभी सेल्समैन/ग्राहकों आदि को सैनिटाइजर या अन्य माध्यम से हाथ साफ कराये जाने के बाद ही प्रवेश कराया जायेगा। इसके लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।
वहीं शादी/ब्याह समारोह को छोड़कर अन्य प्रकार के पारिवारिक अथवा अन्य गैदरिंग में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निदेश सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। उक्त के आलोक में सदर अनुमण्डल श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला में अवस्थित विभिन्न शॉपिंग मॉल के प्रोपराइटरों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार के एडवायजरी से अवगत कराया गया और उन्हें अपने-अपने शॉपिंग मॉल को 31 मार्च तक बंद रखने को कहा गया है।
बैठक में उपस्थित मॉल के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार के इस निर्णय का अनुपालन करने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।
इस बैठक में भी मार्ट, भी -2, सिटी कार्ट, बिग बाजार, र्पैटलून, सिटी लाइफ आदि शॉपिंग मॉल के प्रतिनिधि भाग लिये। आज की बैठक में जिस मॉल के प्रतिनिधि नहीं उपस्थित हुए उनको थाना के माध्यम से आदेश की प्रति भेजी गई है।