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जिला व क्षेत्र को 15-15 व ग्राम पंचायत को 70 प्रतिशत मिलेगा बजट

-पांचवे राज्य वित्त आयोग की गाइडलाईन जारी

लखनऊ ब्यूरो (राज प्रताप सिंह) :: प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग की गाईडलाइन जारी कर दी गई हैं। पांचवें राज्य वित्त आयोग के कुल बजट का 15-15 प्रतिशत हिस्सा जिला व क्षेत्र पंचायत को और बाकी 70 प्रतिशत ग्राम पंचायत को मिलेगा। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह गाइड लाइन जारी की हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार राज्य वित्त आयोग के बजट से मिली राशि के खाते का संचालन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और सहायक विकास अधिकारी पंचायत की देखरेख में होगा। क्षेत्र पंचायत के खाते का संचालन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। जिला पंचायत का खाता अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पंचायतीराज निदेशक की देखरेख में होगा। इस बजट का इस्तेमाल 90 प्रतिशत जनसंख्या और 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। इस बजट से पंचायतें सरकारी भवनों का रख रखाव, स्ट्रीट लाइट, खुले में शौच से मुक्ति, सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों के बिजली बिलों का भुगतान, पंचायत की सड़कों का निर्माण व रख रखाव, पेयजल की योजनाओं का निर्माण व रख रखाव, ठोस व तरह अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय व जन सुविधाएं, अन्त्येष्टि स्थल की बाउण्ड्री, ग्रामीण सरकारी विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि कार्य करवा सकेंगी। यही नहीं पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गो-आाश्रय स्थलों के विकास व संचालन के लिए भी यह बजट खर्च कर सकेंगी।

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