दरभंगा : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बाढ़ राहत के संबंध में दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम ने दरभंगा जिला के सभी संबंधित प्रखंडों के सभी संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारी को पत्र जारी कर बाढ़ राहत सूची व जी.आर की वैधता की जांच पारदर्शी तरीके कराने एवं योग्य लाभार्थियों को ही बाढ़ राहत राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में भी सभी प्रखंड के संबंधित वरीय प्रभारी पदाधिकारीवर्ग को पारदर्शी तरीके से विधिवत जाँच कराकर योग्य लाभार्थियों को ही बाढ़ राहत राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही आवंटित प्रखंड में पूर्व में भी GR सूची के रेंडमली जाँच हेतु निर्देश दिया गया था, परंतु अब तक जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुनः सभी संबंधित प्रखंड के संबंधित वरीय पदाधिकारी को निम्न आदेश दिया गया है कि वे अपने प्रखंड के अधीन कम से कम पांच पंचायतों का औचक जांच कर जी.आर. राशि हेतु चयनित किए गए पंचायत के अधीन वार्ड, बाढ़ की परिभाषा के अधीन थे अथवा नहीं उसकी सही स्पष्टता को सुनिश्चित कर लें।
जी.आर की सूची अंचल से प्राप्त करके किन्हीं पांच पंचायतों में कम से कम 5 वार्डों का भ्रमण करते हुए प्रत्येक वार्ड के कम से कम 25 लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे सुयोग्य लाभार्थी हैं, अथवा नहीं। इसके साथ ही अगर किसी भी वार्ड में सुयोग्य लाभार्थी छूट गया है, तो उसे प्रतिवेदन में अंकित करें। जिलाधिकारी द्वारा सभी बाढ़ प्रभावित प्रखंड के संबंधित वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दिए गए आदेश के आलोक में अपनी जाँच प्रतिवेदन 48 घंटे के अंदर समर्पित करें।