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खराब प्रदर्शन करने वाले 3 एमओ से डीएम ने मांगा कारणपृच्छा

डेस्क : दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने आज अत्यंत सख्त रूख अपनाते हुए अनियमितता के आरोप में रद्द किये गये पी.डी.एस. अनुज्ञपितधारियों के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सुसंगत प्रावधानों के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही बरते जाने पर दोषी व्यक्ति अथवा एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ये बातें समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला आपूर्त्ति टास्क फोर्स की बैठक में कही है।

उन्होंने कहा कि पी.डी.एस. आपूर्त्ति प्रणाली को पूर्ण पारदर्शी एवं दोष रहित संचालित करने हेतु इसका नियमित जाँच एवं अनुश्रवण किया जाना जरूरी है। अनियमितता दृष्टिगत होने पर पी.डी.एस. डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ-साथ उनके विरूद्ध थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जाये। उन्होंने कहा विगत माह में जो भी अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है वैसे सभी रद्द अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध संबंधित एम.ओ. द्वारा फूड सिक्यूरिटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा। अगर एम.ओ. द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती है या विलंब की जाती है तो वैसे एम.ओ. के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने कहा कि बहादुरपुर, केवटी, जाले आदि प्रखण्डों से उपभोक्ताओं द्वारा काफी शिकायते प्राप्त हुई है। इन प्रखण्डों के एम.ओ. एवं ए.जी.एम. से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि पी.डी.एस. दुकानों में राशन-किरासन वितरण की जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा हर हफ्ते रैण्डम जाँच की जायेगी। वे स्वंय भी औचक निरीक्षण करेंगे। जाँच में कहीं भी त्रुटियाँ या अनियमितता पाये जाने पर आॅन द स्पॉट कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि राशन-किरासन वितरण में थोड़ी भी अनियमितता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि कतिपय लोगों द्वारा राशन कार्ड नहीं मिलने की भी शिकायते की गई है, जबकि उनलोगों ने एक साल पहले ही आर.टी.पी.एस. काउण्टर पर आवेदन दिया था।

बैठक में उपस्थित एम.ओ. का कहना है कि ज्यादा तर शिकायतें वैसे लोगों से प्राप्त हो रही है जिनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। पत्रता की अर्हता पूरे करने हेतु 13 प्वाइंट निर्धारित किये गये है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिन लोगों का आवेदन अस्वीकृत किया गया है उनकी सूची आर.टी.पी.एस. काउण्टर से प्राप्त कर प्रखण्ड सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी जाये, ताकि लोगों को जानकारी हो जाये।

जिलाधिकारी द्वारा इसके पूर्व आपूर्त्ति कार्यक्रमों का समीक्षा किया गया और कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को राशन-किरासन का नियमित उठाव-वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है। उन्होंने बताया कि विधि-व्यवस्था के बाद आपूर्त्ति अनुमण्डल पदाधिकारी के मुख्य एजेण्डा में है।

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