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सरकारी राशन लाभुक सावधान ! दरभंगा सदर अनुमंडल में 51,030 संदिग्ध राशन कार्डधारी चिन्हित, नोटिस जारी…22 जनवरी तक जवाब नहीं तो राशन कार्ड कैंसिल

सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भारत सरकार से प्राप्त CBDT, पीएम किसान, वाहन पंजीकरण सहित अन्य विभागीय डाटाबेस के मिलान के उपरांत दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र में बड़ी संख्या में संदिग्ध राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार दरभंगा सदर अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र को मिलाकर कुल 51,030 राशन कार्डधारी संदेह के दायरे में पाए गए हैं।

 

 

अनुमंडल प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार प्रखंडवार संदिग्ध राशन कार्डधारियों का विवरण इस प्रकार है –

 

सदर दरभंगा प्रखंड में 3,856, बहेड़ी में 14,832, बहादुरपुर में 4,059, हनुमाननगर में 2,537, हायाघाट में 2,508, केवटी में 3,947, मनीगाछी में 3,842, तारडीह/सिंहवाड़ा में 2,662, जाले में 4,692 तथा दरभंगा शहरी क्षेत्र में 4,657 राशन कार्डधारी संदिग्ध रूप से चिन्हित किए गए हैं।

 

प्रशासन के अनुसार ये ऐसे मामले हैं, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी का राशन कार्ड बनवाकर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनुदानित खाद्यान्न का लाभ उठाए जाने की संभावना है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए तय नियमों के अनुसार वाहन स्वामित्व, सरकारी सेवा, आयकर/व्यवसायिक कर भुगतान, आय सीमा, भूमि, आवास एवं घरेलू संसाधनों के आधार पर अपात्र परिवारों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया है।

 

 

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा द्वारा संबंधित सभी संदिग्ध राशन कार्डधारियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया गया है कि वे दिनांक 22 जनवरी 2026 तक अपने सभी आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय अथवा संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी पात्रता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

 

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित राशन कार्डधारी को इस विषय में कुछ भी कहना नहीं है। ऐसी अवस्था में संबंधित राशन कार्ड को रद्द करते हुए नियमानुसार विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 

 

अनुमंडल प्रशासन ने सभी संबंधित राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर सहयोग करें, ताकि वास्तविक पात्र लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

 

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