डेस्क : नाबालिगों के वाहन चलाने पर अब उनके साथ-साथ अभिभावक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे. सड़क पर यातायात नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग युवक व युवतियां तेज गति से वाहन चला रहे हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है.
बड़ी संख्या में नाबालिग युवक-युवतियां दोपहिया वाहनों के अलावा अब चार पहिया वाहन चलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. आए दिन इनके द्वारा दुर्घटनाएं भी हो रही है. लेकिन मोटरसाइकल चलाने पर इन नाबालिगों बच्चों की अब खैर नहीं है. बच्चे के बढ़ते अपराध और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटना परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, नाबालिग बच्चे अब ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए तो ना सिर्फ बच्चे की बल्कि उसके गार्जियन पर भी पर भी कार्रवाई होगी.
पटना के जिला परिवहन विभाग ने फरमान निकाला है कि अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर सड़क पर बाइक चलाते पकड़े गए तो बच्चे को बाइक देने के लिए गार्जियन भी जिम्मेदार माने जाएंगे. इसके लिए गार्जियन को ना सिर्फ जुर्माना बल्कि साथ में कारावास की भी सजा हो सकती है.
जिला परिवहन विभाग ने सख्ती के साथ इस पर पालन करना शुरू भी कर दिया है. नाबालिक बच्चों के बाइक चलाने वाले पर मोटर अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने का कारावास या दोनों हो सकती है.
नाबालिक के पकड़े जाने पर गार्जियन पर मोटर अधिनियम की धारा 5 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें 1000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने का कारावास या दोनों हो सकती है.
बहरहाल, अब अगर आपके नाबालिग बच्चे अति उत्साह में बाइक लेकर बाहर निकलते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे रोके वर्ना इसके दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें.