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मॉर्निंग कोर्ट :: 31 मार्च तक तारीख की हाजिरी में छूट, बेल बांड नहीं होगा रद्द

दरभंगा : पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में दरभंगा न्याय मंडल के सभी न्यायालयों का संचालन 18 मार्च से दिवाकालीन के बदले प्रात: कालीन संचालित होंगे।

नई व्यवस्था के तहत अब सभी अदालतों का संचालन सुबह के 7:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। 9 बजे से 9:30 बजे तक भोजनावकाश घोषित की गई है। अदालतों में पक्षकारों की अनावश्यक भीड़ कम करने हेतु अदालतों में प्रथम पाली में हीं अति आवश्यक कार्य निष्पादित किये जाएंगे। आगामी 31 मार्च तक न्यायालयों में पक्षकारों की उपस्थिति नहीं आवश्यक है। इस दौरान किसी भी अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण न हीं उनका बंधपत्र रद्द होगा और न ही किसी भी प्रकार का विपरीत आदेश पारित की जाएगी।

विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने उक्त आशय का प्रशासनिक आदेश पत्र मंगलवार को जारी किया है। वहीं जिला जज द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में बार एसोसिएशन के महासचिव कृष्णकुमार मिश्रा ने नोटिस जारी कर न्यायालय कार्यावधि में की गई परिवर्तन की सूचना से सभी अधिवक्ताओं को अवगत करा दिया है।

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