डेस्क : अमीन बहाली के लिए 2013 में बने नियमावली को पटना हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया है. पटना हाइकोर्ट ने नए सिरे से नियमावली बनाकर बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.
जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने गुरुवार को अवध किशोर की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने बिहार एवं ओडिशा जनरल क्लौजेज एक्ट के तहत बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 को राज्य गजट में प्रकाशित ही नहीं किया. बिना गजट नोटिफिकेशन के यह नियमावली अस्तित्व में मानी ही नहीं जाएगी.
याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीनू कुमार एवं एडवोकेट रितिका रानी ने बहद किया. पहले बने नियमावली में विसंगति होने के कारण कोर्ट ने इसे रद्द कर, फिर से नियमावली बनाकर बहाली शूरू करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया.