दरभंगा : जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी से कहा है कि गृह विभाग, बिहार के द्वारा लॉक डाउन अवधि में जारी गाइडलाइन के
आलोक में आम लोंगो की आवश्यकता को देखते हुए कुछ प्रतिष्ठानों को दरभंगा जिला में सशर्त खोलने का आदेश दिया गया है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
कहा कि निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा – सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग आदि से संबंधित प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन करते हुए प्रत्येक दिन खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन दुकान खोलने की अवधि 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक ही नियत की गई है। कहा कि 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न के बाद से ये सभी दुकानें नहीं खुली रहनी चाहिए।
कहा कि आमलोगों की आवश्यता को देखते हुए इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी एक दिन के अंतराल पर खुलेगी।
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कहा हैं कि प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न के बीच इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा बल्ब, ट्यूब लाइट, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत), ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स (मोटर वाहन/मोटर साईकिल/स्कूटर मरम्मत सहित) एवं ऑटोमोबाईल स्पेयर पार्ट्स की दूकानें खोलने का आदेश दिया गया है।
लेकिन गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खोला जा सकता हैं।
वहीं प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा – मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यू.पी.एस. एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत), हाई सिक्योरटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दूकानें (प्रमण्डलीय मुख्यालय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान) खोली जा सकती है. इसके साथ ही प्रदूषण जांच केन्द्र को भी खोलने का आदेश दिया गया है। कहा कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक, बाबू राम ने सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी से कहा है कि लॉक डाउन अवधि में सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कुछ दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेशों की जानकारी रखी जाये एवं तदनुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि अपने सब-ऑर्डिनेट पुलिस कर्मी को सरकार एवं जिला प्रशासन के निदेशों से अवगत करा दी जाये ताकि भ्रम की कोई स्थिति नहीं रहे।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक ही प्रतिष्ठान में विभिन्न प्रकार के सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों को भी इसी आदेश के तहत कारोबार करना होगा।
मसलन अगर किसी प्रतिष्ठान में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह की गुड्स की बिक्री होती हो तो वहां भी प्रत्येक दिवस के लिए निर्धारित की गई सामग्री की ही सिर्फ खरीद बिक्री होगी।
जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को इस आदेश को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों का आगमन हो रहीं है। इसलिए सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में 04 से 05 बड़े-बड़े भवन चिन्ह्ति कर उसमें बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाये ताकि प्रवासी लोगों को तुरंत क्वारंटाइन किया जा सके।
कहा कि सभी क्वारंटाइन केन्द्रों में भोजन, आवासन, चिकित्सा आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की शिकायतें स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि सभी वरीय प्रखण्ड प्रभारी एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा किसी पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित तौर पर सभी क्वारंटाइन केन्द्रों का निरीक्षण की जाये। सभी आवासितों से बातें कर उनका फीड बैक प्राप्त की जाये। इनलोगों का मेडिकल काउन्सलिंग भी कराई जाये, ताकि लंबी यात्रा करके लौटने के बाद लम्बी अवधि के लिए क्वारंटाइन केन्द्रों में रहने पर उनमें कोई अवसाद न पनपे। कहा कि इनलोगो के मोरल को बूस्ट अप करने की आवश्यकता है । उन्हें यह बताया जाना जरूरी है कि उनके खुद के परिवार एवं देशहित में सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
वहीं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी को छूटे हुए अर्हता प्राप्त राशन कार्डधारी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने, मिसमैच डाटा का सत्यापन करा लेने का निदेश दिया गया है।
इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, सहायक समाहर्त्ता विनोद दूहन, उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे।