हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम बदलाव किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलने जा रहा है। खासकर पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप-C पदों के उम्मीदवारों के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आवेदन करने की आय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे पहले वंचित रह चुके उम्मीदवार भी इस श्रेणी का लाभ ले सकेंगे।

पहले EWS श्रेणी में आवेदन करने के लिए परिवार की सालाना आय अधिकतम 6 लाख रुपये तय थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद वे अभ्यर्थी, जिनकी पारिवारिक आय 6 से 8 लाख रुपये के बीच है, अब EWS कोटे के तहत आवेदन कर पाएंगे। पहले उन्हें सामान्य वर्ग में आवेदन करना पड़ता था, जिससे प्रतिस्पर्धा ज्यादा कठिन हो जाती थी।
इस फैसले से हजारों युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुल गई हैं। लंबे समय से ऐसे कई उम्मीदवार इस मांग को उठा रहे थे कि आय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंद अधिक लोग इस श्रेणी में शामिल हो सकें। अब सरकार के इस कदम से उन्हें राहत मिली है।
इसी के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने भी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने जनवरी 2026 में जारी विभिन्न विज्ञापनों—01/2026, 02/2026, 03/2026 और 04/2026—के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है।
यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए बेहद उपयोगी है, जिन्होंने आवेदन करते समय किसी प्रकार की गलती कर दी थी या अब अपनी जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं। अभ्यर्थी 19 मार्च रात 11:59 बजे तक अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।
हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही, संशोधित आवेदन पत्र को साइन करके उसकी पीडीएफ दोबारा अपलोड करनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है, तो उसकी पुरानी जानकारी को ही अंतिम माना जाएगा और नए बदलावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि यह सुधार का अंतिम मौका है और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सावधानीपूर्वक अपने फॉर्म की जांच करें और समय रहते सभी जरूरी सुधार कर लें।
भर्ती से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि कुछ विभागों में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है। खासतौर पर विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत विभिन्न विभागों में नए पद जोड़े गए हैं। इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ लिमिटेड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड शामिल हैं।
इन विभागों में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों और उनकी श्रेणियों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। उम्मीदवार आवेदन करते समय अपनी पसंद के अनुसार पदों की वरीयता भी तय कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर विकल्प मिल सके।
इसके अलावा, एमपीएचडब्ल्यू (पुरुष) पद के उम्मीदवारों के लिए भी आयोग ने विशेष राहत दी है। कई अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों में परीक्षा परिणाम की तिथि दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें आवेदन करने में परेशानी हो रही थी।
इस समस्या का समाधान करते हुए आयोग ने अनुमति दी है कि 2012-13 बैच के वे उम्मीदवार, जिनकी परीक्षा 2014 में हुई थी और जिनके प्रमाणपत्र में तारीख नहीं दी गई है, वे अपने आवेदन में 1 दिसंबर 2014 की तिथि भर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनके प्रमाणपत्र 30 मई 2014 से पहले की परीक्षा से संबंधित हैं।
इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो केवल तकनीकी कारणों की वजह से आवेदन करने से वंचित रह सकते थे। अब वे भी बिना किसी बाधा के भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।
कुल मिलाकर, हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव युवाओं के लिए सकारात्मक संकेत है। एक ओर जहां EWS आय सीमा बढ़ने से अधिक उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर करेक्शन विंडो और पदों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का दायरा भी व्यापक हो गया है।
सरकार और आयोग के इन फैसलों से यह साफ है कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, लचीला और समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब उम्मीदवारों को चाहिए कि वे इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपने आवेदन से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें।
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