– पीपीएस के लिए अभी तक पांच साल में संपत्ति का ब्योरा देने का है नियम
– आईपीएस हर साल देते हैं संपत्ति का ब्योरा
राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को पत्र लिखकर कहा है कि प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा भी हर साल अपनी संपत्ति की खरीद-फरोख्त का ब्योरा देने के नियम बनाया जाए। अभी तक पीपीएस अधिकारियों को पांच साल में संपत्ति का ब्योरा देने का नियम है। डीजीपी ने यह पत्र ऐसा पीपीएस अधिकारियों द्वारा समय पर संपत्ति का ब्योरा न देने के मद्देनज़र लिखा है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए नियम है कि वे हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देंगे। उन्हें साल में अपनी कुल आय के अलावा किसी चल-अचल संपत्ति की खरीद या बेचने के बारे में पूरा ब्योरा देने होता है। अक्सर देखने में आता था कि अधिकांश पीपीएस अधिकारी कई बार कहने और पांच वर्ष की समय सीमा पूरी होने पर भी संपत्ति की खरीद-फरोख्त का कोई ब्योरा नहीं दे रहे थे।
डीजीपी ने शासन को पत्र लिखकर कहा है कि पीपीएस अधिकारियों को नौकरी की शुरुआत करने के वक्त संपत्ति का ब्योरा देने का प्रावधान है। डीजीपी ने वर्ष 1973 में जारी शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि समुचित अधिकारी पीपीएस अधिकारी से संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कभी भी कह सकता है। ऐसे में पुलिस विभाग में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रति वर्ष चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का नियम बनाया जाए।