पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अरविन्द कुमार रजक ने बताया कि रेलवे बोर्ड से जारी आदेश के मुताबिक अब केवल भारत में स्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों को ही विशेष रियायत पर सुविधाएं दी जाएंगी।
विदेशी नागरिक अथवा एनआरआइ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायती सुविधाएं व अन्य लाभ नहीं मिलेगा। यह 29 सितंबर से प्रभावी हो गया है। रेलवे 60 वर्ष या इससे अधिक के पुरुष यात्री व 58 वर्ष या इससे अधिक की महिला यात्रियों को किराया सहित कई सेवाओं में रियायत देता है।ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को दिए जा रहे कोटे पर दुरुपयोग की शिकायत मिलने पर रेल प्रशासन की नजर अब टेढ़ी हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के कोटे के नाम पर दुरुपयोग को रोकने के लिए नया नियम लागू होगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल मुख्यालयों को पत्र भेजा है।वरिष्ठ नागरिकों को अब टिकट बुकिंग के दौरान उम्र का प्रमाण देना होगा। प्रमाण दिखाने पर ही टिकट का आरक्षण किया जाएगा। कोई यात्री अगर गलत प्रमाण दिखाता है तो उसकी आरक्षित बर्थ निरस्त कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि रेलवे में अभी तक किसी भी रेल आरक्षण केंद्र या ऑनलाइन टिकट की खरीद पर कोई भी आयु प्रमाणपत्र नहीं देना पड़ता था। वरिष्ठ नागरिक के लिए लोअर बर्थ भी कनफर्म हो जाती थी। इसके साथ ही यात्रा में पुरुषों को 60 वर्ष से अधिक होने पर 40 प्रतिशत और महिलाओं को 58 वर्ष से ऊपर होने पर 50 प्रतिशत की किराये में छूट मिलती है।