मधुबनी/आकिल हुसैन : पटना उच्च न्यालय ने तौसिफ हत्याकांड में झंझारपुर के सहायक सरकारी वकील पुर्व मुखिया अतिकुर्र रहमान सहित 14 आरोपियों के फैसले पर सुनवाई करते हुए सुक्रवार को अपील बेल पर रिहा कर दिया। गौरतलव है की निचली अदालत ने अतिकुर्र रहमान, बदरे आलम, सदरे आलम, रुस्तम, मो. रहबर, मो. शाहिद, कफील नियाजी, अकील अष्रफ, फैजान, षादाब, अब्दुल कादिर, मो सगीर, सिद्दीकी एवं मो. नन्हे को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मालुम हो कि 23 अगस्त 2012 को हरना गांव निवासी अब्दुल जब्बार के घर हुए जानलेवा हमले में बुरी तरह जख्मी तौसिफ इक्बाल की अगले दिन ही पटना में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। जबकि घर के आधा दर्जन लोग डीएमसीएच एवं अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराये गये थे। निचली अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए सभी आरोपी पिछले तीन महीनों से न्यायिक हिरासत में थे।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पटना उच्च न्यायालय में अपील बेल की याचिका दायर करने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी नामजद अभियुक्तों के साथ मुख्य आरोपी को इस केस में अपील बेल का लाभ दे दिया। ज्ञात हो कि जिस समय यह घटना घटी उस वक्त वरिष्ठ अधिकवक्ता झंझारपुर न्यालय परिसर में अपने कार्यों मे लगे थे। उनका कहना था की फिर भी उन्हें इस केस में राजनीतिक सांजिस के तहत फ़ंसाय गया था।