दरभंगा। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय प्रथम परीक्षा जून 2016 हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर द्वारा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में दिनांक 08 जूलाई 2016 से 29 जूलाई 2016 तक द0प्र0सं0 की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया गया है। उक्त परीक्षा का आयोजन $2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा में दिनांक 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 एवं 29 जूलाई 2016 को अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार होगी।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर द्वारा उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर बाहरी चहारदीवारी के सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नालिखित निषेधाज्ञा जारी किया है:-
उपरोक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे:-
भारतीय दण्ड प्रक्रिया में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्धेश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।
किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना।
पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।
निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण।
उपरोक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगा:-
सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त है।
सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों।
शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों एवं परीक्षार्थियों पर।
शव यात्रा धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
यह आदेश दिनांक 08.07.2016 से 29.07.2016 तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक प्रभावी रहेगा।