दरभंगा : दिनांक 18.09.2016 को केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना द्वारा कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय में कक्षपाल पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का अयोजन किया गया है। आयोजित परीक्षा हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारूपूर्वक परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में दिनांक 18.09.2016 के 07:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक द0प्र0सं0 की धारा – 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया गया है। उक्त परीक्षा का आयोजन दरभंगा सदर अनुमण्डल के 22 परीक्षा केन्द्र पर आयोजित होगी, जिनका नाम है:- 01. ब्रिलियेन्ट एकेडमी, अल्लपट्टी, दरभंगा, 02. डाॅन बाॅस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, 03. +2 आर0एन0 मिश्रा बालिका स्कूल, लहेरियासराय, 04. +2 एम0के0पी0 विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, 05. मारवाड़ी काॅलेज, दरभंगा, 06. जिला स्कूल(बालक), दरभंगा, 07. +2 एम0ए0आर0 महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, 08. सी0एम0 आर्ट काॅलेज, दरभंगा, 09. इका एकेडमी, बीबी पाकर, दरभंगा, 10. +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा, 11. हैरो इंग्लिश स्कूल, सारामोहनपुर, दरभंगा, 12. मिल्लत काॅलेज, दरभंगा, 13. सी0एम0 साईन्स काॅलेज, दरभंगा 14. होली मेरी इन्टरनेशनल स्कूल, पंडासराय, दरभंगा, 15. नागेन्द्र झा महिला महाविद्यालय, लहेरियासराय, 16. मेडौना इंग्लिश स्कूल, दरभंगा (कटहलबाड़ी), 17. रोज पब्लिक स्कूल, जी0एन0गंज, लहेरियासराय, 18. रामाश्रय राय पब्लिक स्कूल, बलभ्रदपुर, लहेरियासराय, 19. +2 सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला दरभंगा, 20. वुडवाईन मोडर्न स्कूल, दरभंगा, 21. डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, दरभंगा (सारामोहनपुर), 22. महारानी कल्याणी काॅलेज, दरभंगा में दिनांक 18 सितम्बर 2016 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक होगी।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर बाहरी चहारदीवारी के सभी दिशाओं में 500 गज की परिधि के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नालिखित निषेधाज्ञा जारी किया है:-
उपरोक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे:-
* भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्धेश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।
* किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना।
* पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।
* निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों को मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण नहीं ले जायेंगे।
उपरोक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित पर लागू नहीं होगा:-
* सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त है।
* सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों।
* शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों एवं परीक्षार्थियों पर।
* शव यात्रा धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
यह आदेश दिनांक 18.09.2016 के 07:00 बजे पूर्वाह्न से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगा।