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बिहार :: न्यायिक सेवा के सभी कोटि की नौकरियों में लागू होगा 50 ℅ आरक्षण, महिलाओं के लिए 35℅

1128201694258 पटना : बिहार सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार न्यायिक सेवा के सभी कोटि की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है.मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में जिला न्यायाधीश, एडीजी समेत बिहार असैनिक सेवा के सभी तरह के नौकरियों मे 50 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया. नीतीश कैबिनेट ने उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश और बिहार असैनिक सेवा, न्याय शाखा के पदों पर सीधी नियुक्ति नियमावली को संशोधित किया है साथ ही सिविल सेवा मे महिलाओं के 35 फीसदी आरक्षण को न्यायिक सेवा मे भी लागू कर दिया गया है.

नए प्रावधान के मुताबिक सीधी नियुक्ति मे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट की बैठक मे कुल 14 एजेंडो पर मुहर लगी. इसके अलावा सूबे मे उद्योग के बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का गठन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

पर्षद का अध्यक्ष विकास आयुक्त को बनाया गया है. यह पर्षद 2.5 करोड़ रुपए के निवेश के लिए विकास आयुक्त को शक्ति देगा वहीं 10 करोड़ रुपए की रेखा उद्योग विभाग मंत्री के लिए रखी गयी है जबकि 10 से 20 करोड़ की राशि के लिए वित्त और उद्योग मंत्री को संयुक्त रुप से निर्णय लेंगे और इसके उपर की राशि की निवेश के लिए कैबिनेट की मंजूरी का प्रावधान किया गया है.

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