स्कूली वाहनों में जीपीसएस, सीसीटीवी व स्पीड गर्वनर लगाना अनिवार्य
राज प्रताप सिंह(उत्तर-प्रदेश राज्य प्रमुख)
राजधानी। अब स्कूली वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी के साथ स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन 40 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से चल न सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के चैप्टर नौ ए में नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।
इसके साथ ही संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि स्कूली वाहन के ड्राइवर व कंडक्टर वर्दी में ही होंगे। छात्राओं को ले जाने वाले वाहन में एक महिला अटेन्डेन्ट जरूर होना चाहिए। साथ ही स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले वाहन मालिकों से लेकर चालकों और परिचालकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य किया जाएगा।
इसके तहत बड़ी बसों के छोटे वाहनों के साथ ही स्कूलों के साथ अनुबंधित ठेका गाड़ी व स्कूल वैन पर भी सरकार के नियम-कानून लागू होंगे। दरअसल, स्कूली वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट व केन्द्र सरकार के समय-समय पर जारी दिशा निर्देश प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहे थे। इस लिए इन आदेशों का पालन कराने के लिए नियमावली में संशोधन करना जरूरी हो गया था।
स्कूली वाहनों पर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी समय-समय पर सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश व नियमावली का पालन कराने के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इसकी निगरानी के लिए स्कूल प्रबंध तंत्र को स्कूल स्तर पर भी कमेटी बनानी होगी।