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लोस चुनाव :: जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की निषेधाज्ञा जारी, आदर्श आचार संहिता लागू जानें क्या है नियम ?

डेस्क। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गयी है।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है, इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आदेश में कहा कि जन-सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्द्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।

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उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में राजीव रौशन, भा.प्र.से., जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो दं.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण दरभंगा जिले में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है :-

01.किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा।

02.पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति के साथ जमा होकर किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक एवं धरना-प्रदर्शन तथा ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं करेंगे। इसके साथ ही The Bihar control of the use and play of loud-speakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित रहेगा।

03. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, Whatsapp या SMS, सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।

04. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भडकाने का कार्य नहीं करेगें।

05. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन / मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

06. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार-सागग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 द्वारा जारी प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक सामग्री के प्रचार सामग्री के रूप में प्रयोग पर भी समान रूप से ये प्रावधान लागू होंगे।

07. निर्वाचन संबंधी किसी भी गतिविधि, प्रचार-प्रसार इत्यादि में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08. कोई भी व्यक्ति किसी आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रर्दशन सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे।

(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा ।

(ख) यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

09. चुनाव प्रसार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन अधिनियम की धाराओं एवं एक साथ चलने वाले (काफिला) वाहनों की संख्या के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन किया जायेगा। इसके साथ ही रोड शो में अधिकतम 10 (दस) वाहनों का काफिला हो सकता है और उनमें बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी है।

10. वाहनों की परिभाषा वही होगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित है एवं वाहनों पर प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा। साथ ही वाहनों के स्वरुप में किसी भी प्रकार का बदलाव सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से ही होगा।

11. नामांकन के समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्तियों एवं वाहनों के संबंध में लगाई गई सीमाओं का अनुपालन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा एवं चुनाव प्रसार से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का शत्-प्रतिशत् अनुपालन करना होगा।

12. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रावधानों बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1985 (सभी संशोधनों सहित) एवं राज्य के द्वारा प्रकृत सभी कानूनों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

13. यह आदेश पूर्व से अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस, शादी, बारात्त पार्टी, शव यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

14. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग उपर्युक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

15. सिख धर्मावलंवियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्परानुसार धारित किये गये जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

16. शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक (शादी विवाह इत्यादि) एवं सांस्कृतिक जुलूस/सभा इस निषेधाज्ञा की परिधि के बाहर होगा।

उन्होंने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/संबंधित पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रचार प्रचार सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा.दं.वि. की धारा 188 एवं दं.प्र.सं. की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

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