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विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर थानाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित

दरभंगा, संवाददाता.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकाबैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) श्री जुनैद आलम ने कहा कि न्यायालयों द्वारा सुलह-समझौते योग्य मामलों में संबंधित पक्षकारों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों के सफल निपटारे के लिए यह आवश्यक है कि जारी किए गए सभी नोटिस समय पर संबंधित पक्षकारों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है, जहां पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं।र, दरभंगा, श्री अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर आगामी विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर एडीआर भवन, दरभंगा में जिले के सभी थानाध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य लोक अदालतों में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे को सुनिश्चित करना तथा नोटिस तामिला की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना था।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) श्री जुनैद आलम ने कहा कि न्यायालयों द्वारा सुलह-समझौते योग्य मामलों में संबंधित पक्षकारों को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों के सफल निपटारे के लिए यह आवश्यक है कि जारी किए गए सभी नोटिस समय पर संबंधित पक्षकारों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्ति का एक सरल, सुलभ और प्रभावी माध्यम है, जहां पक्षकार आपसी सहमति और समझौते के आधार पर अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उपस्थित थानाध्यक्षों और पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नोटिस तामील कराने वाले अधिकारियों की भूमिका केवल नोटिस पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें पक्षकारों को लोक अदालत के महत्व और उसके लाभों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पक्षकारों को यह बताया जाए कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा शीघ्र, कम खर्च में और बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के किया जा सकता है, तो वे समझौते के लिए अधिक प्रेरित होंगे।

उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का भी त्वरित निपटारा संभव हो पाता है। इससे न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होता है, बल्कि आम लोगों को भी त्वरित न्याय प्राप्त होता है। इसलिए पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे नोटिस तामील करते समय पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करें और लोक अदालत की उपयोगिता से अवगत कराएं।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा की सचिव आरती कुमारी ने आगामी विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

आरती कुमारी ने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनमें से अधिकांश मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए विशेष लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे की दिशा में प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संबंधित पक्षकारों तक नोटिस समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक मामले लोक अदालत में प्रस्तुत हो सकें।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितंबर 2026 को वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय एवं सुलह-समझौते योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण एक ही दिन में संभव हो पाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने कहा कि लोक अदालतों की सफलता में नोटिस तामिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि पक्षकारों तक समय पर सूचना नहीं पहुंचेगी, तो वे लोक अदालत में उपस्थित नहीं हो पाएंगे और मामलों का निपटारा प्रभावित होगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस तामिला के कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना चाहिए।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नोटिस तामील कराने वाले अधिकारी अपनी तामिला रिपोर्ट में संबंधित पक्षकारों का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इससे लोक अदालत से जुड़े अधिकारियों को पक्षकारों से संपर्क स्थापित करने में सुविधा होगी और उन्हें लोक अदालत की तिथि एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं से अवगत कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी तामिला रिपोर्ट समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जमा कराना भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक के दौरान अधिकारियों को यह भी बताया गया कि लोक अदालत के आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे तथा न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में लोक अदालतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोक अदालतों का आयोजन दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इन तीनों स्थानों पर अलग-अलग पीठों का गठन कर मामलों का निपटारा किया जाएगा। संबंधित न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों में जुटे हुए हैं।

बैठक में उपस्थित सभी थानाध्यक्षों ने लोक अदालतों के सफल आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए नोटिसों की समय पर तामिला सुनिश्चित की जाएगी तथा पक्षकारों को लोक अदालत में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली (एडीआर) का एक प्रभावी माध्यम है, जहां पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर मामलों का समाधान किया जाता है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों के निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में भी सहायता मिलती है।

बैठक के अंत में अधिकारियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोक अदालत के प्रति लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में सहयोग दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी संबंधित विभागों के सहयोग से आगामी विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा और बड़ी संख्या में मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सकेगा।

बैठक में जिले के सभी थानाध्यक्ष, पुलिस पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। सभी ने लोक अदालत की सफलता के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया।

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