डेस्क : मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार के आदेश के आलोक में दरभंगा जिला बल के रद्दीकृत 30 पुलिस वाहनों की नीलामी किया जाएगा।
- दरभंगा AIIMS भूमि अधिग्रहण मामले में नहीं दिया नोटिस, मुआवजा भी नहीं मिला
- शोभन बाईपास में एम्स निर्माण सीएम नीतीश की दुरगामी सोच – राजेश्वर राणा
- इंस्पिरेशन इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित हुए एसआई अनूप मिश्रा अपूर्व
- राजेश्वर राणा ने घायल बाज का किया रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग को सौंपा
- पत्रकार के साथ लहेरियासराय थाना की पुलिस ने किया दुर्व्यवहार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का दिया आदेश
विस्तृत जानकारी देते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि दरभंगा जिला बल पुलिस वाहनों की सार्वजनिक नीलामी आगामी 21 सितंबर को सुबह 10:00 बजे लहेरियासराय स्थित पुलिस केंद्र दरभंगा में होगा।
एसएसपी बाबूराम ने बताया कि निलामी के 30 रद्दीकृत पुलिस वाहनों में 24 जीप, 2 जिप्सी, 1 स्पेशियों, 1 टाटा 407, 1 ट्रक और 1 क्रेन शामिल है। सभी 30 रद्दीकृत वाहन लहेरियासराय स्थित पुलिस केंद्र दरभंगा के परिसर में रखी गई है।
इन गाड़ियों की निलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति दरभंगा परिवहन शाखा से सूचना प्राप्त कर पुलिस लाईन दरभंगा में वाहन का निरीक्षण भी कर सकते हैं।
नीलामी की कुछ शर्ते भी रखी गई हैं जो इस प्रकार हैं…
- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को ₹10000 प्रति वाहन प्रतिभूति राशि/डीडी जमा करना होगा।
- नीलामी की सभी गाड़ी जिस स्थिति में है तथा जिस स्थान पर है, के आधार पर किया जाएगा।
- अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को वाहन दिया जा सकता है।
- किसी भी स्थिति में विवादों को लेकर नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा। इतना ही नहीं सभी विवाद दरभंगा व्यवहार न्यायालय के क्षेत्र अंतर्गत ही मान्य होगा।
- नीलामी बिना कारण बताए रद्द किए जाने का शक्ति नीलामी समिति के पास सुरक्षित है।
- नीलामी में बोली गई राशि का 30% रुपया तुरंत जमा करना होगा बाकी बचे हुए पैसे के भुगतान के लिए 5 दिनों का समय दिया गया है।
- निर्धारित समयावधि में निलामी में बोली गई पूरी राशि नहीं जमा करने वालों की प्रतिभुत राशि भी जप्त कर लिया जाएगा।
- नीलामी में प्राप्त वाहन नीलामी होने के उपरांत 10 कार्य दिवस के अंदर वाहन उक्त परिसर से उठाना होगा।