डेस्क : अगर किसी उपभोक्ता का नाम पीओएस (पाइंट ऑफ सेल ) मशीन मेें दिखाई नहीं भी दे तो भी पीडीएस डीलर उसके आधार कार्ड का सत्यापन करके राशन उपलब्ध करायेगा. इसके लिए वह बाध्य है. हालांकि, बाद में डीलर को इसकी सूचना इ-पीओएस अपलोड करनी होगी. साथ ही आधार कार्ड की ली गयी छाया प्रति के आधार पर अनुमंडल अधिकारियों से सुनिश्चित कराना होगा कि संबंधित उपभोक्ता अपात्र की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है.
- राजेश्वर राणा ने सीएम नीतीश के जन्मदिन पर दी बधाई, कहा – 2025 फिर से नीतीश
- दरभंगा में नवनिर्मित प्रेस क्लब का मंत्री महेश्वर हजारी ने किया उद्घाटन
- Career Point, Kota का दरभंगा में भव्य शुभारंभ, अब रूकेगा मिथिलांचल के बच्चों का पलायन
- नए वेराइटी व नए लुक के साथ श्री कलेक्शन शोरूम का शुभारंभ
- सैन्फ़ोर्ट इंटरनेशनल स्कूल का तीसरा Annual Sports Meet मनमोहन प्रस्तुति से बच्चों ने खूब तालियां बटोरी
इस आशय के दिशा निर्देश खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर सचिव अनिमेष कुमार ने हाल ही में जारी किये हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह व्यवस्था विशेष परिस्थितियों के लिए की है. अपर सचिव की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक पीओएस मशीन से खाद्यान्न वितरण में आने वाली दिक्कतों के आकलन के लिए आठ जिलों गया, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर , शिवहर, गोपालगंज और सुपौल में विशेष समीक्षा की गयी.

पीओएस मशीन के संचालन में परेशानी
समीक्षा में पाया गया कि पीओएस मशीन के संचालन में कई तरह की दिक्कत आ रही हैं. इसकी वजह से सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न बांटना संभव नहीं हो पा रहा है.
चूंकि हर हाल में प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को खाद्यान्न देने की अनिवार्यता है, इसलिए तकनीकी कठिनाइयों के दूर होने तक तैयार किया गया हाइब्रिड मॉडल लागू किया जायेगा. इस मॉडल में नेटवर्क न होने व दूसरी तकनीकी बाधा को दूर करने तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है.