डेस्क। दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने शनिवार को बहेड़ा थाना के बहेड़ा के वार्ड नंबर 14 के निवासी श्रवण नायक को शराब कारोबार करने के आरोप उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (A) में दोषी करार दिया है। अदालत ने मद्द-निषेध सदर थानाकांड सं. 246/22 के अभियुक्त बहेड़ा के वार्ड 14 निवासी शिवजी नायक के बेटे श्रवण नायक को दोषी घोषित किया है।
स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को सजा की अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। साहू ने बताया कि 19 जुलाई 2022 को 9 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल ए पी पी उत्पाद अभय चंद्र पाठक ने कहा कि शराब के कारोबारी के खिलाफ बिचारण जीओ वाद सं. 10264/22 के तहत न्यायालय में प्रारंभ किया गया।
अभियोजन पक्ष से उत्पाद के स्पेशल ए पीपी पाठक ने तीन गवाहों की गवाही कराई। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले का बिचारण पुरा कर अभियुक्त को शराब कारोबार करने के आरोप में दोषी घोषित किया है। जूर्मी नायक घटना समय से ही तकरीबन 21 माह से जेल में बंद है। अब जूर्मी को 24 अप्रैल को सजा की अवधि निर्धारण कर निर्णय सुनाई जायेगी।