दरभंगा : गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के माध्यम से निगरानी, कन्टेनमेंट एवं सावधानी हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक विस्तारित किया गया है तथा कतिपय अन्य निदेश भी दिये गये हैं।
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इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने दरभंगा जिले के सभी विवाह भवन, बड़े होटल एवं बंकेट हॉल के प्रबंधकों व मालिकों के साथ लहेरियासराय थाना में बैठक की एवं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गृह मंत्रालय का उपरोक्त आदेश निम्नलिखित शर्तों एवं निदेशों के साथ सम्पूर्ण बिहार राज्य में 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर दिनांक 26.11.2020 से 03.12.2020 तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान एवं श्राद्ध क्रियाकर्म को विनियमित करने हेतु निम्न मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने का निर्णय लिया गया। एतद् द्वारा निम्न आदेश दिया गया है :-
वैवाहिक कार्यक्रम :-
क. वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन में अधिकतम 100 व्यक्तियों (स्टाफ सहित) की उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
ख. वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यतः फेस कवर/मास्क का उपयोग करेंगे।
ग. प्रवेश के समय हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
घ. वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर/मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा- दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरीकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी किटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए।
ड़. वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए।
च. वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क/फेस कवर/दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
छ. जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक इत्यादि से समन्वय स्थापित कर इस दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
ज. सड़कों/मार्गों पर बैंड बाजा एव बारात के जुलूस की अनुमति नहीं रहेगी। हालाकि वैवाहिक समारोह स्थल/परिसर में इसकी अनुमति दी जा सकेगी।
ii. श्राद्ध कार्यक्रम :-
श्राद्ध कर्म हेतु लोगों के भाग लेने के अधिकतम सीमा 25 होगी। सामाजिक दूरी, मास्क तथा कोविड -19 सम्बन्धी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
iii. कार्तिक पूर्णिमा स्नान कार्यक्रम :-
क. जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के सम्बन्ध में, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के आलोक में लोगों को जागरुक किया जाए कि भीड़-भाड़ तथा जल संक्रमित होने की स्थिति में संक्रमण फैलने का खतरा होगा। अतः लोगों को नदी घाटों पर स्नान हेतु नहीं जाने के लिए प्रेरित किया जाए।
ख. कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु परिचालित बसों को विनियमित किया जाएगा।
ग. कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ, 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को घर में ही रहने की सलाह दी जाए।
2 (क) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा-निर्देश के आलोक में समीक्षोपरान्त पाया गया है कि पटना शहर में 10 प्रतिशत से अधिक Case Positivity Rate है तथा बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चम्पारण एवं सारण जिले में विगत एक सप्ताह में Case Positivity Rate में ज्यादा वृद्धि हुई है। अतः कोविड-19 वायरस के बढते संक्रमण को देखते हुए पटना, बेगूसराय, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, सारण एवं जमुई जिलों में अवस्थित सभी अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
(ख) उपरोक्त कंडिका – 2 ‘क’ के आलोक में पटना जिला में चलने वाले एवं पटना जिला से अन्य जिलों/राज्यों तथा अन्य जिलों/राज्यों से पटना जिला के लिए चलने वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों में यात्रियों की संख्या सीटों की निर्धारित संख्या के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।