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प्रेम संबंध बना मौत की वजह—ड्रम में पति का शव छिपाने वाले को उम्रकैद

मुजफ्फरपुर में चार साल पहले सामने आए दिल दहला देने वाले राकेश सहनी हत्याकांड में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 की अदालत ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर कुल 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले ने वर्ष 2021 में पूरे शहर को झकझोर दिया था, जब एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े ड्रम में छिपाए गए थे।

यह सनसनीखेज वारदात मुजफ्फरपुर के बालूघाट इलाके की है। पुलिस जांच के मुताबिक, मृतक राकेश सहनी अपनी पत्नी राधा देवी के साथ किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान राधा देवी का स्थानीय युवक सुभाष कुमार से प्रेम संबंध शुरू हो गया। जब राकेश को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो वह लगातार इसका विरोध करने लगा। पति का यह विरोध राधा और उसके प्रेमी को नागवार गुजरा और दोनों ने मिलकर राकेश को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली।

जांच एजेंसियों के अनुसार, 18 सितंबर 2021 को राधा देवी ने बहाना बनाकर राकेश को दिल्ली से मुजफ्फरपुर बुलाया। जैसे ही वह किराए के कमरे में पहुंचा, उसी रात साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि इस वारदात में राधा और सुभाष के साथ कुछ अन्य लोगों ने भी सहयोग किया।

हत्या के बाद आरोपियों ने अपराध को छिपाने के लिए बेहद खौफनाक तरीका अपनाया। पुलिस के मुताबिक, राकेश के शव को कई टुकड़ों में काट दिया गया। इसके बाद शरीर के हिस्सों को एक बड़े नीले प्लास्टिक ड्रम में डाल दिया गया। शव को जल्दी गलाने और पहचान मिटाने के लिए ड्रम में ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल और नमक डाला गया। फिर कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि किसी को अंदर की भनक न लगे।

कुछ दिन तक राकेश के नहीं दिखने पर उसके परिवार को शक होने लगा। जब मृतक के भाई दिनेश सहनी की पत्नी रिंकू देवी हाल जानने पहुंचीं तो राधा देवी ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि राकेश बाहर गया हुआ है। हालांकि सच्चाई ज्यादा समय तक छिप नहीं पाई।

18 सितंबर 2021 की रात बंद कमरे से अचानक विस्फोट जैसी आवाज आई और वहां आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग बुझाई, लेकिन इसी दौरान कमरे से तेज बदबू आने लगी। इससे लोगों का शक और गहरा गया। अगले दिन 19 सितंबर की सुबह पुलिस ने कमरे की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान जब प्लास्टिक ड्रम खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। ड्रम से राकेश सहनी के शरीर के टुकड़े बरामद हुए। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने तत्काल हत्या का केस दर्ज कर जांच तेज कर दी।

मृतक के भाई दिनेश सहनी ने 19 सितंबर 2021 को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआईआर में उसने अपनी भाभी राधा देवी, उसकी बहन कृष्णा देवी, साढ़ू विकास कुमार और सुभाष कुमार को आरोपी बनाया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल और अन्य सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।

जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले और 22 सितंबर 2021 को सुभाष कुमार को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि वह राधा देवी के साथ फरार होने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिससे पुलिस का केस मजबूत हुआ।

मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने अदालत में ठोस गवाह और पुख्ता साक्ष्य पेश किए। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि हत्या पूर्व नियोजित थी और सबूत मिटाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए थे। अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुभाष कुमार को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने हत्या के अपराध में उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना तथा साक्ष्य नष्ट करने के मामले में तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

फैसले के बाद मृतक के परिवार ने संतोष जताया और कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है। हालांकि उनका कहना है कि जब तक फरार आरोपी राधा देवी की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक न्याय अधूरा रहेगा।

पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर का यह ड्रम मर्डर केस आज भी लोगों को सिहरन पैदा करता है। अदालत के फैसले ने जहां एक आरोपी को सजा दिलाई है, वहीं यह मामला रिश्तों में पनप रही हिंसा और विश्वासघात की भयावह तस्वीर भी सामने लाता है।

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