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मास्क, सैनिटाइज़र, खाद्यान्न पदार्थो को एसेंशियल कोमोडिटी में शामिल, अधिसूचना जारी

दरभंगा : नोवल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु देश भर में लागू लॉक डाउन आदेश के चलते आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा मास्क, सैनिटाइज़र, सभी खाद्यान्न पदार्थ आदि को एसेंशियल कोमोडिटी में सम्मिलित कर लिया गया हैं.

सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गयी हैं. इसके तहत मास्क ( 2 प्लाई, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन 95 मास्क ) हैंड सैनिटाइज़र, गेँहू एवं गेँहू के उत्पाद, चाबल, चना, आटा ( गेँहू, चना, चाबल सभी का ), मकई, दलहन, दालें, नमक, चीनी, गुड़, बेबी फ़ूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सभी मसाले, एल पी जी, सभी खाद्य तेल / वनस्पति, केरोसिन तेल, सोडा ( सफाई का ) एसेंशियल कोमोडिटी में जोड़ दिए गये हैं .


राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक वस्तु ( मूल्य एवं भंडारण प्रदर्शन ) आदेश 1977 ( संसोधित 1986 ) की कंडिका 2( a ) आदेश की अनुसूची i एवं ii में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुसूची i में उपरोक्त वस्तुओं को जोड़ा गया हैं.
एसेंशियल कोमोडिटी में शामिल कर लिये जाने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन, विपणन आदि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

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