दरभंगा : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस.टी.ई.टी.) 2020 आज मंगलवार को दो पाली में यथा प्रथम पाली 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 12ः30 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02ः00 बजे अपराह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक दरभंगा शहरी क्षेत्र में 08 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई है। इन सभी परीक्षा केंद्रो पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा उक्त परीक्षा केन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया गया है।
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इस आदेश के तहत सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है। परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, बलू टूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- परीक्षा केन्द्रों में 01. बी.के.डी. बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा
- 02. मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा
- 03. आर.एन.एम. बालिका उच्च विद्यालय, लहेरियासराय
- 04. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा
- 05. देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा
- 06. सी.एम. कॉलेज, दरभंगा
- 07. राज उच्च विद्यालय, दरभंगा
- 08. आर.बी. जालान कॉलेज, दरभंगा के नाम शामिल है।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।