डेस्क : देशभर में लॉकडॉउन 31 मई तक बढ़ाया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद बिहार सरकार ने गाइडलाइन सोमवार को ही जारी कर दिए थे अब मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम ने दरभंगा जिला मुख्यालय में खुलने वाली दुकानों के लिए गृह विभाग बिहार सरकार के आदेशानुसार जिला के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए आदेश निर्गत कर दिए हैं। डीएम ने कहा सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में शामिल होंगे जबकि दरभंगा जिला मुख्यालय में शर्तों के साथ छूट मिलेगी।
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गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 317/ORoका दिनांक 18.05.2020 के द्वारा भारत सरकार को आदेश संख्या-40-3/2020-DM-IAS) दिनांक 17052020 से कोधि-19 के कारण लॉकउन को दिनांक 21.06.2020 तक विस्तारित करने व पापत दिशा निर्देश प्रा ुआ है। यमान समय में प्रयासी श्रमिकों के बड़ी सा में बाहर से आने के कारण राज कोविड-19 के संक्रमण में नृतति हो ही है। अतएव भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त अनुकी निदेश के आलोक में निम्नाकित आदेश दिए जाते ) क रा के बाहर से और विशेषकर व राज्यों के रेड जोन से जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय कोरंटाईन शिविरों में रह जा रहा है, सभी प्रखंड मुख्यालग (जिला मुख्यालय) को छोड़कर रेड जोन करूपमें चिन्हित घोषित किये जायेंगे। प्रखंड मुख्यालय के सभी रेड जोनम केवल साथियों के दुकानों को खोलने की अनुमति होगी जिनका २५ट निरण मृह विभाग के आदेश বांसया 303, दिनाक 00062020 एग आरीहरी के आदेश 107/ सी0. दिनांक 08.06.2020 के द्वारा किया जा भुका है। उपरोक्त शां के साथ रेड जोन मवेशी सारी गतिविधियाँ अनुगान्य होगी, जो भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/25120-DM-IKA) दिनांक 01052020 की कडिका के द्वारा निर्धारित की
गयी है। सभी कमेंट जोन में भारत सरकार के द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेगे। ग) सभी कमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय रिजोन) को छोड़कर जिला के सभी शेष क्षेत्र एक समान समधी जायेंगे एवं उन क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दि0 17.05.
2020 के अनुमान गतिविधियाँ तथा निम्न अनुसार संशोधित/प्रतिबंधित की जा सकेगी – कंटेनमेंट जोन और रेड जोन रो यार भी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड यंत्र दुकान सहित) को निम्न प्रकार से बोलने की अनुमति दी जाती है
1 दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के बा न0 01 से 24 तक रापाह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को राधा बाई नं0 2500 तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति दी जाती है ताकि अत्यधिक भीड़ हो। जिला के कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खोलने की अनुमति दी जाती है ताकि अत्यधिक भीड़ हो। उपरोक्त के अलावे अन्य दुकाने खेलने के साबध में पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के आदेश आपंक 1807/सी, दिनांक 00052020 यथावत लागू होंगे।
. ओला/उबेर तथा अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सा कार्य से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए अनुमान्य होगी। रिचशा एवं ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। किराये के बसों का परिचालन जिला के अन्दर तथा अन्तर जिता पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इराक अतिरिक्त गाड़ियों एवं व्यक्तियों का अन्तर जिला/जिला के अन्दर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर। दुकान लने का समय प्रातः 11.00 बजे से संध्या 04.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। सभी संबंधित पदाधिकारी/ दुकानदार उपरोक्त आदेश का अक्षरशः: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त शर्तों के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक
17.05.2020 के द्वारा सभी निर्देश इस जिला के अन्तर्गत भी अनुपातित किये जायेगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू रहेगा।